Just Abhi, किराए पर मकान देने वालों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने किराये की आय पर टैक्स कटौती (TDS) की सीमा को बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया है। पहले यह सीमा 2.4 लाख रुपये थी, लेकिन अब मकान मालिकों को बड़ी राहत मिलने जा रही है।
बजट 2025-26 में हुई थी घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के बजट में इस बदलाव की घोषणा की थी। अब TDS के दायरे में आने वाले लेनदेन की संख्या कम होगी, जिससे छोटे करदाताओं को फायदा होगा। यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा।
क्या कहता है नया नियम?
आयकर अधिनियम की धारा 194-I के अनुसार, जब किसी निवासी को किराए के रूप में सालाना 2.4 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया जाता था, तो उस पर TDS काटना अनिवार्य था। लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रति माह (यानी 6 लाख रुपये सालाना) कर दिया गया है। यह नियम व्यक्तिगत करदाताओं और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) पर लागू नहीं होगा।
इस बदलाव के मायने क्या हैं?
अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन, फ्लैट, घर या मशीनरी को किराए पर देता है और किराया 50 हजार रुपये से अधिक होता है, तो अब TDS कटौती अनिवार्य होगी। इस बदलाव से छोटे मकान मालिकों और किराएदारों को बड़ी राहत मिलेगी और टैक्स अनुपालन का बोझ भी कम होगा।