Waqf Amendment Bill 2025: लोकसभा में बुधवार दोपहर वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रश्नकाल के बाद इसे सदन में चर्चा के लिए रखा. सरकार की तरफ से मुस्लिम भाईयों को बड़ा तोहफा मिला है. वक्फ बिल में कुछ बदलाव किया जाएगा. आज रात 8 बजे के करीब लोकसभा में इसपर वोटिंग भी होगी.
बिल को लेकर आईं रिकॉर्ड याचिकाएं
बिल पेश करते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि इसे लेकर 9,72,772 याचिकाएं आईं, जो अब तक किसी भी विधेयक पर प्राप्त याचिकाओं की सबसे अधिक संख्या है. इसके अलावा, 284 डेलिगेशन ने विभिन्न संसदीय समितियों के सामने अपनी राय रखी है. रिजिजू ने कहा कि “जो लोग इस बिल का सकारात्मक सोच के साथ विरोध कर रहे हैं, वे भी इसे समर्थन देंगे.
मुसलमानों को सरकार के 5 ‘भरोसे’
- मस्जिदों पर कोई कार्रवाई नहीं: इस बिल में किसी भी मस्जिद पर कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं है. यह केवल संपत्ति से संबंधित मामला है और धार्मिक संस्थानों से इसका कोई संबंध नहीं है.
- धार्मिक स्थलों में हस्तक्षेप नहीं होगा: बिल में किसी भी धार्मिक स्थल या मस्जिद की व्यवस्था में हस्तक्षेप का कोई प्रावधान नहीं है.
- धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं: वक्फ संशोधन बिल में धार्मिक गतिविधियों को प्रभावित करने का कोई प्रावधान नहीं है. सरकार मस्जिदों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी
- सरकारी जमीन के विवादों का समाधान: अब कलेक्टर से ऊपर का अधिकारी सरकारी जमीन और विवादित जमीन से जुड़े मामलों को देखेगा. वक्फ संपत्ति किसी आदिवासी क्षेत्र में नहीं बनाई जा सकती.
- वक्फ काउंसिल में सीमित गैर-मुस्लिम सदस्य: 22 सदस्यीय वक्फ काउंसिल में 4 से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे. इसमें पूर्व अधिकारी और संसद के 3 सदस्य भी शामिल होंगे, जिनका धर्म कुछ भी हो सकता है.
यह भी पढ़ें.. संसद भी वक्फ बोर्ड का होता अगर… सदन में क्यों ऐसा बोले किरन रिजीजू?