Waqf Bill: विवादित वक्फ संसोधन बिल लोकसभा से पास होने के बाद अब राज्यसभा में पेश कर दिया गया है।बिल पर चर्चा शुरू हो गई है।इधर आज राज्यसभा में हंगामा जारी है।विवादित वक्फ संसोधन बिल लोकसभा में बुधवार को 12 घंटे की चर्चा के बाद पास हो गया।रात 2 बजे में वोटिंग में 520 सांसदों ने भाग लिया।इसमें 288 ने पक्ष में और 232 ने विपक्ष में मतदान किया। ये खबर आप जस्ट अभी न्यूज़ में पढ़ रहे हैं।
नए बिल में क्या है?
नए विधेयक के अनुसार, संपत्ति का मालिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या अन्य उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी। जब तक किसी ने संपत्ति वक्फ को दान नहीं की है, तब तक वह वक्फ संपत्ति नहीं होगी। भले ही उस संपत्ति पर मस्जिद क्यों न बनी हो। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं और 2 अन्य धर्म के सदस्य नियुक्त किए जा सकेंगे।