नई दिल्ली। वक्फ (संशोधन) अधिनियम-2025 अब औपचारिक रूप से देश में लागू हो गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (2) के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 8 अप्रैल 2025 से इसे लागू करने का फैसला किया है।
संसद में भारी विरोध
हालांकि, इस कानून को लेकर संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ था। विपक्षी दलों ने इस बिल को असंवैधानिक और एकतरफा बताते हुए इसका विरोध किया था। इसके बावजूद, सरकार इसे दोनों सदनों से पारित कराने में सफल रही। राज्यसभा में बिल के समर्थन में 128 वोट पड़े, वहीं विरोध में 95 पड़े। लोकसभा की बात करें तो बिल के समर्थन में 288 वोट और विरोध में 232 पड़े।
सरकार ने क्या कहा
केंद्र सरकार ने इसे वक्फ प्रबंधन को दुरुस्त करने वाला सुधार बताया है। सरकार के अनुसार यह कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा। गरीब और हाशिए पर रहने वाले मुसलमानों तक वक्फ से जुड़ी सुविधाएं पहुंचाने में सहायता करेगा। इसके साथ ही सरकार ने इसे मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक बेहतरी की दिशा में इसे एक मजबूत कदम बताया है।
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