News Just Abhi (Retirement age) केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र को लेकर अकसर बहस होती रहती है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र के संबंध में जवाब दे दिया है। कर्मचारियों की उम्र को लेकर सांसद तेजवीर सिंह ने संसद में सवाल किया था, जिसका जवाब अक केंद्र सरकार ने दिया है।
केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट (Centre govt employee Retirement age) के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 उपलब्ध है। ये खबर आप हिमाचली खबर में पढ़ रहे हैं। । साथ ही अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 भी मौजूद है।
राज्यसभा में दिया जवाब
राज्यसभा में केंद्र सरकार की ओर से सवाल का लिखित में जवाब दिया गया है। जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र के कर्मचारी VRS (समय से पहले रिटायरमेंट) ले सकते हैं। इनके लिए वीआरएस (VRS) लेने के कुछ नियम कायदे तय किए गए हैं।
कर्मचारी के पास समय से पहले रिटायरमेंट (VRS) के लिए अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 और केंद्रीय सिविल सेवा (CCS) पेंशन नियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार वीआरएस लेने के ऑप्शन हैं।
आयु सीमा में बदलाव का विचार नहीं
राज्यसभा में जवाब देते हुए केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी सरकार का पहले से जल्दी या फिर देर से सेवानिवृत्ति (Retirement) देनी की कोई प्लानिंग मौजूदा समय में नहीं है।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने अपने जवाब में सरकार की मंशा को स्पष्ट करते हुए कहा कि वर्तमान में केंद्रीय कर्मियों के लिए निर्धारित की गई आयु सीमा में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव करने की योजना नहीं है। इस पर अभी हम विचार नहीं कर रहे हैं।
दो अहम सवाल पर मिला ना में जवाब
राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजवीर सिंह ने केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से जुड़े दो महत्तवपूर्ण सवाल पूछे थे। सांसद तेजवीर सिंह का पहला प्रश्न था कि क्या सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति समय से पहले करने को लेकर कोई योजना बना रही है। तेजवीर सिंह के इस सवाल के जवाब में केंद्रीय कर्मिक राज्यमंत्री ने कहा कि अभी सरकार इस मामले में काई विचार नहीं कर रही है।
इसके साथ ही तेवजीर सिंह का दूसरा सवाल था कि क्या तय समय सीमा के बाद या यूं कहें कि देर से रिटायरमेंट (Retirement age) लेने के इच्छुक लोगों को लेकर सरकार की कोई नीति है। इसपर केंद्रीय मंत्री ने ना में जवाब दिया। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट को लेकर सरकार की आगामी योजना का पता चलता है।
वीआरएस के लिए पुराने मापदंड पूरे करें
मनचाहे समय पर रिटायमेंट लेने का भी मुद्दा इस दौरान उठाया गया था। इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसे लेकर सरकार की ओर से कोई निर्धारित योजना नहीं बनाई गई है।
समय से पहले रिटायरमेंट लेने की इच्छा रखने वाले कर्मचारियों को पहले से जो मापदंड तय किए गए हैं उन्हें पूरा करना होगा। उसके बाद वह कभी भी वीआरएस ले सकते हैं। वीआरएस लेना किसी भी कर्मचारी की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है।
सरकार की मंशा हुई स्पष्ट
केंद्रीय राज्य मंत्री ने राज्यसभा में जो जवाब दिए हैं उससे आगामी समय के लिए सरकार की मंशा स्पष्ट हो गई है। यह तय है कि सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु (Retirement age latest update) में वर्तमान में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में रिटायरमेंट ऐज (Retirement age) न तो बढ़ाई जाएगी और न ही घटाई जाएगी।
कब ले सकते हैं वीआरएस
किसी भी कर्मचारी के वीआरएस (समय से पहले रिटायरमेंट) लेने के पीछे कई वजह हो सकती हैं। कोई भी कर्मचारी किसी भी कारण के चलते जल्दी रिटायमेंट (early Retirement ) ले सकता है। इसके लिए उसे सरकार की ओर से निर्धारित मापदंडो को पूरा करना होगा और सरकार की पॉलिसी के तहत नियमों का पालन करना जरूरी है।