Toll Tax : अब बार-बार नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स, 1 तारीख से लागू हो जाएगी नई टोल पॉलिसी

News Just Abhi, Digital Desk- देश में हजारों लोग रोजाना नेशनल हाइवे और एक्सप्रेसवे पर यात्रा करते हैं, जिसके लिए टोल टैक्स (toll tax) लिया जाता है। बार-बार टोल देने से लोग परेशान होते हैं। इस समस्या का समाधान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। मंत्रालय ने टोल वसूली प्रक्रिया को सरल बनाने और जनता को राहत देने के उपायों की घोषणा की है, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सकेगा।

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जल्‍द लागू होगी नई टोल नीति-

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Union Ministry of Road Transport and Highways) की ओर से देशभर में जल्‍द ही नई टोल नीति को लागू किया जा सकता है। ये खबर आप हिमाचली खबर में पढ़ रहे हैं। । जिससे टोल से संबंधित परेशानियों का समाधान हो सकता है। हालांकि अभी इस बारे में किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

कैसे होगा समाधान-

नई नीति के अनुसार, सरकार ने FASTag उपयोगकर्ताओं को एक नई सुविधा दी है। लोग अब अपने FASTag को तीन हजार रुपये में रिचार्ज करवा सकते हैं। इस रिचार्ज के बाद वे एक वर्ष तक किसी भी टोल प्लाजा पर टैक्स नहीं देंगे और असंख्य टोल प्लाजा पार कर सकेंगे। यह पहल उपयोगकर्ताओं को बार-बार टोल शुल्क चुकाने और न्यूनतम बैलेंस रखने की झंझट से मुक्त करेगी, जिससे यात्रा अनुभव को और सहज और सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी।

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एक और विकल्‍प पर किया गया था विचार-

रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार (central government) की ओर से एक और विकल्‍प पर भी विचार किया गया था। जिसके मुताबिक नई कार खरीदने पर ही 30 हजार रुपये दिए जाएं तो अगले 15 सालों तक किसी भी टोल प्‍लाजा पर पेमेंट (toll plaza payment) नहीं देनी होगी। लेकिन लाइफटाइम पास पर सभी पक्षों में सहमति नहीं बन पाई, जिस कारण इस विकल्‍प को छोड़ दिया गया।

किसे मिलेगा फायदा-

सरकार की ओर से नई नीति (new policy) के तहत तीन हजार रुपये के फॉर्मूले को लागू किया जाता है तो इसका सबसे ज्‍यादा फायदा ऐसे लोगों को होगा जो हर महीने एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए नेशनल हाइवे (national highway) और एक्‍सप्रेस वे (expressway) का उपयोग करते हैं।

कैसे होगी नुकसान की भरपाई-

रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की ओर से इस तरह के फैसले को लागू किया जाता है तो इसका नुकसान कंसेसनरों और कांट्रेक्‍टर्स को होगा। जिसकी भरपाई सरकार की ओर से एक खास फॉर्मूले के तहत की जाएगी। फॉर्मूले के तहत टोल प्‍लाजा (toll plaza) से निकलने वाले वाहनों का डिजिटल रिकॉर्ड (digital record) रखा जाएगा और कंसेसनर और कांट्रेक्‍टर्स के दावे और वास्‍तविक वसूली में जो अंतर मिलेगा उसकी भरपाई एक खास फॉर्मूले के साथ की जाएगी।

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