ऑनलाइन ग्रॉसरी और ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से घर का सामान ऑर्डर करने वाले ग्राहकों के लिए एक बेहद चौंकाने वाली और गंभीर खबर सामने आई है. कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने देश की तीन बड़ी ईकॉमर्स और क्विककॉमर्स कंपनियों—अमेजन, स्विगी इंस्टामार्ट और बिगबास्केट के फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं. यह बड़ी और सख्त कार्रवाई इन प्लेटफॉर्म्स पर बेहद जहरीले पौधे ‘धतूरे’ की लिस्टिंग और सप्लाई का खुलासा होने के बाद की गई है.

इंसानी शरीर के लिए बेहद खतरनाक और जानलेवा माने जाने वाले इस जहरीले फल को खाद्य पदार्थ के रूप में लिस्ट किए जाने और डिलीवर होने से हड़कंप मच गया है. खाद्य सुरक्षा मानकों की इस गंभीर अनदेखी को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए तीनों कंपनियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ ही उनके फूड लाइसेंस पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है.
सरकार का बड़ा एक्शन
टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक फ़ूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने Amazon, Swiggy Instamart और BigBasket के फ़ूड लाइसेंस को अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया है. इन प्लेटफॉर्म्स पर धतूरे के फल और बीज फूड प्रोडक्ट के तौर पर लिस्ट किए गए पाए गए थे. डिपार्टमेंट ने इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को ऐसी सभी लिस्टिंग और एडवरटीजमेंट्स को हटाने और धतूरे की फूड के तौर पर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन रोकने का निर्देश भी दिया है.
डिपार्टमेंट ने कहा कि प्लेटफॉर्म्स को तुरंत ऐसी लिस्टिंग और विज्ञापन हटाने होंगे जिनमें इंसानों के खाने के लिए धतूरे की पेशकश की गई हो. ये खबर आप जस्ट अभी में पढ़ रहे हैं। यह आदेश अमेजन, स्विगी इंस्टामार्ट और बिगबास्केट पर लागू होता है और अगले आदेश तक उनके फूड लाइसेंस सस्पेंड रहेंगे. विभाग ने प्लेटफॉर्म्स को धतूरे को खाद्य उत्पाद के तौर पर बेचने और वितरित करने से रोकने का भी निर्देश दिया है.
खाने की चीज के तौर पर धतूरा
धतूरे को ‘थॉर्न एपल’ भी कहा जाता है. यह ‘नाइटशेड’ परिवार का एक जहरीला औषधीय पौधा है. अधिकारियों का कहना है कि बिना साफ किए धतूरे का सेवन करने से लोगों की सेहत को गंभीर खतरा हो सकता है. बहुत ज्यादा गंभीर मामलों में, इसके सेवन से इंसान कोमा में जा सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है.
विभाग का कहना है कि खाने की चीज के तौर पर इसकी बिक्री की इजाजत नहीं है. कर्नाटक खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने कहा है कि धतूरे के फल और बीजों को खाने की चीज के तौर पर रखना, बेचना या बांटना मना है. यह कार्रवाई तब की गई जब पता चला कि तीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर धतूरे के जहरीले फल और बीज खाने की चीज़ों के तौर पर बेचे जा रहे थे. विभाग ने अब इन्हें हटाने और इंसानों के खाने के लिए इनकी बिक्री रोकने का आदेश दिया है.



