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UP Crime News: नाबालिग से देह व्यापार मामले में नानी समेत तीन आरोपी दोषी करार. पॉक्सो अदालत ने सात साल की जेल और ₹3000 जुर्माने की सज़ा सुनाई. जानिए पूरा मामला.

UP Crime News: शिल्पग्राम पार्किंग के पास स्थित एक होटल में पुलिस की छापेमारी के बाद नाबालिग से देह व्यापार कराने का मामला सामने आया था. इस मामले में अदालत ने उसकी नानी समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है. विशेष पॉक्सो अदालत ने तीनों को सात-सात साल के कारावास और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

होटल में दबिश, नाबालिग बरामद

मामला ताजगंज थाना क्षेत्र के होटल अंश पैलेस का है. 14 दिसंबर 2023 को फ्रीडम फर्म एनजीओ की सदस्य रैमिन, अंजना रानी और गुंजा ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी. सूचना थी कि होटल में एक नाबालिग से देह व्यापार कराया जा रहा है. तत्कालीन पुलिस आयुक्त के निर्देश पर तत्कालीन एसीपी कोतवाली सुकन्या शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचीं.

आरोपी के साथ मिली थी बालिका

पुलिस ने होटल में छापेमारी कर एक नाबालिग बालिका को आरोपी बलवीर राठौर के साथ बरामद किया. ये खबर आप जस्ट अभी में पढ़ रहे हैं। मौके से शराब की बोतल और अन्य आपत्तिजनक सामान भी मिला. पूछताछ में बालिका ने अपनी उम्र 17 वर्ष बताई. उसने बताया कि वह अपनी नानी के साथ रहती है.

नानी समेत तीन पर चला मुकदमा

मामले में नानी के अलावा ताजगंज के तुलसी नगर निवासी बलवीर राठौर और शमसाबाद थाना क्षेत्र के गोपालपुर निवासी डूंगर सिंह उर्फ भोला को आरोपी बनाया गया. आरोप था कि होटल में बालिका से देह व्यापार कराया जा रहा था और इसके लिए ग्राहकों को बुलाया जाता था. मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कुंदन किशोर सिंह की अदालत में हुई.

अदालत ने सुनाई सात साल की सजा

सुनवाई के बाद अदालत ने नानी, बलवीर राठौर और डूंगर सिंह उर्फ भोला को दोषी माना. तीनों को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई गई. इसके साथ ही सभी पर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.