13 Minute 14 Second का Privateˈ Video: P*rn Star बनने की ऐसी सनक… पत्नी संग S/EX करते वीडियो किया VIRAL, मचा तहलका, फिर जो हुआ…!

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13 Minute 14 Second का Private Video : मध्य प्रदेश के रीवा जिले में महिला की निजता से जुड़े चर्चित मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि युवक ने अपनी पत्नी का 13 Minute 14 Second का Private Video बनाकर उसे पोर्न साइट्स और…

13 Minute 14 Second का Private Video : मध्य प्रदेश के रीवा जिले में महिला की निजता से जुड़े चर्चित मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि युवक ने अपनी पत्नी का 13 Minute 14 Second का Private Video बनाकर उसे पोर्न साइट्स और सोशल मीडिया पर साझा किया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

विवाह के बाद प्रताड़ना का आरोप (13 Minute 14 Second का Private Video)
पुलिस के मुताबिक, पीड़िता ने शिकायत में बताया कि उसका विवाह 10 मई 2025 को हुआ था। शादी के बाद से दहेज की मांग को लेकर उसे कथित रूप से प्रताड़ित किया गया। पीड़िता का आरोप है कि मांग पूरी न होने पर आरोपी ने बदनाम करने की धमकी दी और बाद में निजी वीडियो रिकॉर्ड कर उसे ऑनलाइन प्रसारित कर दिया।


जांच में सामने आई ‘पॉपुलर’ होने की बात
प्रारंभिक जांच में पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी लंबे समय से अश्लील वेबसाइट्स देखता था। पूछताछ में उसने कथित तौर पर वीडियो साझा करने के पीछे ‘पॉपुलर’ होने की मंशा जताई। पीड़िता के परिजनों ने भी दहेज मांग और लगातार दबाव का आरोप लगाया है।

ससुराल पहुंचकर धमकी देने का आरोप
पुलिस के अनुसार, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी कुछ समय के लिए फरार रहा। बाद में वह मऊगंज जिले के तिलैया गांव स्थित ससुराल पहुंचा, जहां परिवार को धमकी देने की शिकायत मिली। ये खबर आप जस्ट अभी में पढ़ रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे हिरासत में ले लिया।


पुलिस का बयान
मामला रीवा में दर्ज है। सीएसपी राजीव पाठक ने बताया कि आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है और पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आईटी एक्ट व अन्य संबंधित धाराओं में सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी व्यक्ति की निजी सामग्री को साझा या फॉरवर्ड न करें। ऐसा करना कानूनन अपराध है और पीड़ित की निजता पर गंभीर आघात पहुंचाता है।

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