​​सड़क खाली होने का इंतजार करता रहा युवक, फिर गाय के साथ की ‘घिनौनी हरकत’; CCTV से खुली पोल​​​

पुलिस ने बताया कि फुटेज में आरोपी को दोपहिया वाहन पर आते और सड़क किनारे लेटी एक गाय के पास इंतजार करते हुए देखा गया है।

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य के साथ की ‘घिनौनी हरकत’ (Image Source- Representational/ IE)

बेंगलुरु से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक व्यक्ति सड़क खाली होने का इंतजार करता है, गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य करता है और भाग जाता है। बेंगलुरु शहर की पुलिस ने बुधवार को बताया कि घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अक्कीपेटे में सड़क किनारे एक गाय के साथ कथित तौर पर अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोप में 24 वर्षीय एक डिलीवरी वर्कर को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस ने 17 मई को स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करने के कुछ ही घंटों के भीतर शाहबाज आलम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, यह घटना 5 मई को सुबह लगभग 1.47 बजे कॉटनपेट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत अक्कीपेट गली रोड पर घटी। इसका खुलासा 17 मई को तब हुआ जब “गरुड़आईइंटेल/डिफेंस इंटेल” नामक एक सोशल मीडिया अकाउंट ने सीसीटीवी फुटेज को साझा किया और बेंगलुरु पुलिस को टैग करते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की।

आरोपी ने सड़क के सुनसान होने का इंतजार किया

पुलिस ने बताया कि फुटेज में आरोपी को दोपहिया वाहन पर आते और सड़क किनारे लेटी एक गाय के पास इंतजार करते हुए देखा गया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “उसने सड़क के सुनसान होने का इंतजार किया और फिर अपराध को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया।” कॉटनपेट पुलिस स्टेशन की सर्विलांस यूनिट ने फुटेज की पुष्टि की और घटना स्थल की पहचान की। इसके बाद जांचकर्ताओं ने आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से उस व्यक्ति का पता लगाया। ये खबर आप जस्ट अभी में पढ़ रहे हैं। सोमवार को अदालत ने आलम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले की आगे की जांच जारी है।

आरोपी डिलीवरी वर्कर के रूप में काम करता है

पुलिस ने बताया कि शाहबाज आलम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वह पिछले एक महीने से कॉटनपेट में रह रहा था और शहर में डिलीवरी वर्कर के रूप में काम करता था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “उपलब्ध साक्ष्यों और उसके बयान के आधार पर हमने उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।”

आलम पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 (पशुओं के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 (अप्राकृतिक यौन कृत्य करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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