
हल्द्वानी। अब लगातार छह महीने राशन नहीं उठाने वाले राशन कार्डों को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। यह नया नियम एक अक्टूबर से लागू हो जाएगा।
नए आदेश के अनुसार, हर महीने की 21 तारीख को ऐसे साइलेंट राशन कार्डों को चिह्नित किया जाएगा, जिन पर पिछले छह महीनों से कोई भी सफल खाद्यान्न उठान या लेन-देन दर्ज नहीं हुआ है। ये खबर आप जस्ट अभी में पढ़ रहे हैं। इसके बाद अगले महीने की पहली तारीख को ये कार्ड सिस्टम द्वारा स्वतः बंद हो जाएंगे।
इसके साथ ही डुप्लीकेट राशन कार्ड बनाने वाले लाभार्थियों की पहचान कर उनके कार्ड भी निष्क्रिय किए जाएंगे। इसकी सूचना राशन कार्ड के पंजीकृत मुखिया के मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से भेजी जाएगी।
जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन ने बताया कि छह महीने तक राशन नहीं लेने वाले कार्ड निष्क्रिय किए जाएंगे। इस संबंध में जिले के सभी सस्ता गल्ला विक्रेताओं और विभागीय अधिकारियों को शिविरों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया है।
90 दिनों में रद्द कर दिया जाएगा राशन कार्ड
नियम के मुताबिक, राशन कार्ड को को स्थायी रूप से रद्द करने से पहले 90 दिनों का समय दिया जाएगा। इस अवधि में ई-केवाईसी और क्षेत्रीय भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं जिनके मोबाइल नंबर गलत हैं या लिंक नहीं हैं, उनसे विभाग के कर्मचारी व्यक्तिगत संपर्क करेंगे। पात्र लाभार्थियों के लिए जिला स्तर पर हेल्पडेस्क स्थापित की जाएगी।



