रीलबाज पुलिस वालों की अब खैर नहीं! DGP दफ्तर ने फिर जारी किया सख्त आदेश, जानें क्या दिए निर्देश​

News Just Abhi UP Police Social Media Policy: सोशल मीडिया पर अनुशासनहीनता को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए UP Police ने सभी पुलिस अफसरों और कर्मचारियों के लिए नए निर्देश जारी कर दिए हैं। डीजीपी दफ्तर की तरफ से जारी आदेश में ये कहा गया है कि जो पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पॉलिसी2023 का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ तत्काल विभागीय कार्रवाई होगी। साथ ही, ऐसे मामलों की रिपोर्ट भी हर महीने तैयार की जाएगी।

रीलबाज पुलिस वालों की अब खैर नहीं! DGP दफ्तर ने फिर जारी किया सख्त आदेश, जानें क्या दिए निर्देश​
रीलबाज पुलिस वालों की अब खैर नहीं! DGP दफ्तर ने फिर जारी किया सख्त आदेश, जानें क्या दिए निर्देश​

कई पुलिसकर्मी आपत्तिजनक सामग्री कर रहे हैं पोस्ट

बता दें कि UP Police ने 8 फरवरी 2023 को डीजी परिपत्र संख्या05/2023 के माध्यम से सोशल मीडिया पॉलिसी लागू की थी। इस पॉलिसी का मकसद पुलिसकर्मियों की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल को सुनिश्चित करना था। हालांकि, पिछले कुछ दिनों में यह पाया गया कि कई सेवारत और ट्रेनी पुलिसकर्मी रील और अन्य वीडियो कंटेंट के माध्यम से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री को पोस्ट कर रहे हैं।

रीलबाजी से सरकारी कार्य हो रहा प्रभावित

डीजीपी दफ्तर ने अपने आदेश में साफ कहा है कि इस प्रकार की एक्टिविटीज से न सिर्फ सरकारी कार्य पर असर पड़ रहा है, बल्कि यूपी पुलिस की गरिमा और छवि भी प्रभावित हो रही है। ऐसे में सभी जिलों और यूनिट्स के सीनियर अफसरों को निर्देश जा रहे हैं कि वे अपने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों की सोशल मीडिया एक्टिविटीज पर नजर रखें और इस पॉलिसी के नियमों को ना मानने वालों को चिन्हित करें।

विवादित पोस्ट के URL और रिकॉर्ड्स होंगे सुरक्षित

आदेश के अनुसार, हर महीने संबंधित पुलिस अफसरों को एक्शन के बाद उसकी विस्तृत रिपोर्ट निर्धारित प्रोफार्मा में तैयार करके भेजनी होगी। इसके अलावा, पुलिसकर्मियों की विवादित पोस्ट का URL और रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है।

माना जा रहा है कि पुलिस वालों की तरफ से सोशल मीडिया पर वर्दी में रील डालने, वायरल वीडियो को अपनी वॉल पर पोस्ट करने और अनुशासनहीन सामग्री को शेयर करने की बढ़ती घटनाओं के बाद यह कड़ा स्टेप लिया गया है।

ये खबर आप जस्ट अभी में पढ़ रहे हैं।

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