नवंबर 2026 में इनकम टैक्स से जुड़े कई अहम कामों की डेडलाइन है. इनमें अक्टूबर महीने के TDS/TCS का भुगतान, TDS और TCS सर्टिफिकेट जारी करना और टैक्स ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख शामिल है. अगर आप कारोबारी हैं, टैक्स डिडक्शन का काम संभालते हैं या ऑडिट के दायरे में आते हैं, तो इन तारीखों को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है. आइए जानते हैं नवंबर में किस तारीख को कौनसा टैक्स संबंधी काम पूरा करना जरूरी है.

7 नवंबर: अक्टूबर के लिए TDS भुगतान की डेडलाइन

नवंबर की शुरुआत में ही टैक्स से जुड़ी पहली महत्वपूर्ण डेडलाइन है. ये खबर आप जस्ट अभी में पढ़ रहे हैं। अक्टूबर 2026 के दौरान काटे या इकट्ठा किए गए टैक्स यानी TDS और TCS को 7 नवंबर तक केंद्र सरकार के पास जमा करना होगा. यह जिम्मेदारी उन संस्थानों, कारोबारियों और अन्य संबंधित लोगों की है, जिन्हें भुगतान करते समय TDS काटना या TCS इकट्ठा करना होता है. इसके अलावा, इस तारीख तक इनकम टैक्स नियम, 2026 के तहत Form 127 में मिली घोषणाओं को अपलोड करने से जुड़ी अनुपालन आवश्यकता भी लागू होती है. यह फॉर्म उन स्थितियों में इस्तेमाल होता है, जहां खरीदार निर्धारित शर्तों के तहत TDS कटौती से बचने के लिए विक्रेता को घोषणा देता है.

14 नवंबर: TDS प्रमाणपत्र

आयकर अधिनियम, 2025 के तहत, सितंबर 2026 में काटे गए कर के लिए, TDS काटने वालों को 14 नवंबर तक ‘फॉर्म 132’ में TDS प्रमाणपत्र जारी करना होगा. ‘फॉर्म 132’ एक TDS प्रमाणपत्र है जो स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन पर काटे गए टैक्स के लिए जारी किया जाता है. इसमें किराए का भुगतान, अचल संपत्ति का ट्रांसफर, तकनीकी सेवाओं के लिए भुगतान और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का ट्रांसफर शामिल हैं. TDS काटने वालों को यह प्रमाणपत्र, ‘फॉर्म 141’ में संबंधित चालानसहविवरण दाखिल करने की नियत तारीख से 15 दिनों के भीतर जारी करना होगा.

15 नवंबर: TDS और TCS प्रमाणपत्र

  • फॉर्म 131: 30 सितंबर 2026 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए, वेतन, पेंशन या सीनियर सिटीजंस की ब्याज आय के अलावा अन्य TDS के मामले में, TDS काटने वालों को ‘फॉर्म 131’ जारी करना होगा. यह प्रमाणपत्र टैक्सपेयर्स को उनकी इनकम से काटे गए टैक्स की पुष्टि करने में मदद करता है.
  • फॉर्म 133: टैक्स वसूलने वालों को 30 सितंबर 2026 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए TCS सर्टिफिकेट जारी करना होगा. इसमें स्रोत पर वसूले गए टैक्स का स्टेटमेंट होता है.
  • फॉर्म 137: जिन सरकारी कार्यालयों ने बिना चालान जमा किए अक्टूबर महीने का TDS/TCS जमा किया है, उन्हें 15 नवंबर तक यह स्टेटमेंट देना होगा.

21 नवंबर: ITR फाइल करने की डेडलाइन

21 नवंबर उन कारोबारों और टैक्सपेयर्स के लिए एक महत्वपूर्ण तारीख है, जिन पर ऑडिट की विशेष शर्तें लागू होती हैं. जिन टैक्सपेयर्स के खातों का ऑडिट होना जरूरी है, उनके लिए असेसमेंट ईयर 202627 का ITR फाइल करने की समयसीमा 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है. इन करदाताओं को अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 21 अक्टूबर 2026 तक जमा करनी थी.

30 नवंबर: ट्रांसफर प्राइसिंग मामलों और फॉर्म 141 डेडलाइन

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92E के तहत रिपोर्ट जमा करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए AY 202627 का ITR फाइल करने की समयसीमा 30 नवंबर है. इसमें वे टैक्सपेयर शामिल हैं जो ऐसे अंतरराष्ट्रीय या घरेलू लेनदेन करते हैं, जिन पर ट्रांसफर प्राइसिंग के नियम लागू होते हैं. इसके अलावा, अक्टूबर 2026 के दौरान की गई कुछ विशेष TDS डिडक्शंस के लिए 30 नवंबर तक फॉर्म 141 जमा करना होगा. फॉर्म 141 एक तरह का संयुक्त चालानकमस्टेटमेंट है. इसका उपयोग अचल संपत्ति के ट्रांसफर, किराए के भुगतान, व्यक्तियों या हिंदू अविभाजित परिवारों द्वारा ठेकेदारों या पेशेवरों को किए गए भुगतान, और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के हस्तांतरण जैसे लेनदेन पर की गई TDS कटौतियों की जानकारी देने के लिए किया जाता है.

वर्ना हो सकता है नुकसान?

टैक्स से जुड़े फॉर्म, भुगतान या सर्टिफिकेट समय पर जमा नहीं करने पर लागू नियमों के अनुसार ब्याज, लेट फीस या जुर्माना लग सकता है. इसके अलावा, TDS सर्टिफिकेट में देरी होने पर संबंधित व्यक्ति को अपने टैक्स क्रेडिट का मिलान करने में भी परेशानी हो सकती है. इसलिए कारोबारियों, नियोक्ताओं और टैक्स अनुपालन का काम संभालने वालों को अपने रिकॉर्ड, भुगतान और संबंधित फॉर्म की जानकारी पहले से तैयार रखनी चाहिए. नवंबर की डेडलाइन से पहले अपनी श्रेणी और लागू नियमों की जांच करें. TDS/TCS का भुगतान, संबंधित सर्टिफिकेट और ITR फाइलिंग की तारीखों को अलगअलग नोट करें. यह भी सुनिश्चित करें कि पुराने और नए इनकम टैक्स कानून के तहत लागू फॉर्म में कोई भ्रम न हो.